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क)
प्रमाणित पता:
निम्नलिखित
में से कोई भी
सत्यापित
प्रति-पासपोर्ट,नवीनतम
प्रदत्त
टेलीफोन /गैस
/पानी/बिजली
/क्रेडिट
कार्ड/
हाउस टैक्स
बिल की रसीद,सरकारी
निकाय या
संस्था का
संपदा
कार्यालय
द्वारा जारी
किया गया
आवास का
आबंटन पत्र,आय-कर
रिटर्न,निर्वाचन
कार्ड,
ड्राइविंग
लाइसेंस,
किराया रसीद /किराया
लीज अनुबन्ध
पत्र रु.10/- के
न्यायिकेतर
स्टॉम्प
पेपर पर
आवेदक का पता
एवं व्यवसाय
घोषित करते
हुए
व्यक्तिगत
लेख्य
प्रमाण का
शपथपत्र
प्रस्तुत करें।
ख)
पहचान के
प्रमाण के
लिए
अपेक्षित
दस्तावेज :
निम्नलिखित
में से किसी
की भी
सत्यापित
प्रति :-पासपोर्ट,ड्राइविंग
लाइसेंस ,
भारतीय
निर्वाचन
आयोग द्वारा
जारी किया गया
निर्वाचन
कार्ड,
पैन कार्ड/
सरकारी /अर्ध
सरकारी/सार्वजनिक
क्षेत्र
उपक्रम/मान्यता
प्राप्त
संस्थान
द्वारा जारी
किया गया
कोई भी सरकारी
दस्तावेज
जिस में
फोटोग्राफ
एवं पहचान
पत्र हो। या
बुकिंग
कांउटर पर
एमटीएनएल
कर्मचारी
द्वारा
सत्यापन के
लिये
उपर्युक्त
की स्वत:अनुप्रमाणित
प्रति तथा
उपरिलिखित
मूल
दस्तावेज
प्रस्तुत करें।
(ग)
ऐसे उपभोक्ता
जो पते का
प्रमाण
प्रस्तुत नहीं
कर सकते हैं
उन्हें
निम्नलिखित
दस्तावेज
प्रस्तुत
करने पर
अपेक्षित पते
पर लैंडलाइन
कनेक्शन की
अनुमति दी जा
सकती है :
i)
स्थाई पता एवं
संपर्क नंबर
के साथ
उपभोक्ता के
द्वारा यह
वचनबद्धता
कि वह उस
परिसर का
स्वामी हे।
ii)
उपभोक्ता को
उपर्युक्त
के अनुसार
अपने स्थायी
पता का
प्रमाण देने
के लिए तथा उस
पते को एनटीसी
फार्म की मद
संख्या 5 में
भरने के लिए
कहा जाएगा
जोकि
सामान्य/पाक्रिया
के अनुसार
पत्र
व्यवहार तथा
प्रत्यक्ष
सत्यापन के
लिए पता होगा।
iii)
उपभोक्ता को
एनटीसी
फार्म की
मदसंख्या 3
में अपने
स्थाई पते पर
लगे हुए (किसी
भी प्रचालक
का)
कार्यरत
टेलीफोन
नंबर को भी
भरने के लिए
कहा जाएगा तथा
उपभोक्ता
सेवा केद्र
को फार्म
स्वीकार करने
से पूर्व वह
नंबर डायल
करके
उपभोक्ता के
नाम व पते की
पुष्टि करनी
चाहिए।
iv)
उपर्युक्त
के अनुसार
पहचान के
प्रमाण की
अवश्य ही
जांच की जाए।
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